महाराष्ट्र

अब मराठी भाषा में प्रतिष्ठानों पर फलक अनिवार्य

विधान मंडल के दोनो सदनों में विधेयक पारित

मुंबई/दि.11 – राज्य की दुकानों व प्रतिष्ठानों पर अब मराठी भाषा में फलक लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. अनियम 2017 में संशोधन करने वाला विधेयक बुधवार को विधानमंडल के दोनो ही सदनों में पारित कर दिया गया. जिसके अनुसार राज्य की सभी छोटी-बडी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर अब मराठी भाषा का फलक लगाना अनिवार्य हो गया है.
इस संदर्भ में मंत्री सुभाष देसाई ने बताया कि, इससे पहले दस से कम कर्मचारी दिखाकर कानून की धज्जियां उडायी जा रही थी. किंतु अब यह पूरी तरह से बंद हो जाएगा. इस कानून में संशोधन के कारण अब प्रतिष्ठानों व दुकानों के फलक मराठी भाषा में लगाने होंगे. मराठी भाषा में अक्षरों का आकार अन्य भाषाओं के अक्षरों से बडा या फिर बराबर का होना चाहिए.

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