महाराष्ट्र

अब पोस्ट ऑफीस नहीं देगा नगद ब्याज अदा करने की अनुमति

योजना बचत खातों सेे लिंक करना आवश्यक

मुुंबई /दि.16– पोस्ट विभाग ने जेष्ठ नागरिक बचत योजना, मासिक आय योजना को बचत खातों से जोडना अनिवार्य किया है. 1 अप्रैल से संंबंधित खातों से योजना जोडे जाने पर ही ब्याज दिया जाएगा. अगर योजना को खातों से लिंक नहीं किया गया तो, बकाया ब्याज की रकम पोस्ट ऑफीस बचत योजना के के्रडिट अथवा चेक व्दारा दी जाएगी. डिजीटल व्यवहार को गति दिए जाने के लिए मनीलॅडिंग क्रियाकल्पों में होने वाली धोखाधडी को रोके जाने के लिए डाकघर व्दारा यह निर्णय लिया गया है. जिसकी अंंतिम तारीख 31 मार्च 2022 निश्चित की गई है.
1 अप्रैल 2022 से मासिक आय योजना, जेष्ठ नागरिक बचत योजना में नगद ब्याज भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पोस्ट विभाग व्दारा जारी किए गए परिपत्रक में कहा गया है कि, कुछ मासिक आय योजना के खातेधारकों ने उनके बचत खातों में चक्रवर्ती ब्याज क्रेडिट के लिए लिंक नहीं किया. इसके अलावा अनेक खाताधारकों को इस संदर्भ में जानकारी नहीं है कि उन्हें सिर्फ ब्याज ही मिल रहा है. उनके ब्याज के पैसे पोस्ट ऑफीस में जमा रहेंगे.

बचत खातों को लिंक करने के फायदे
* अगर एमआयएएस खातों को बचत खातों से जोडा गया तो खातेधारक पोस्ट ऑफीस न जाते हुए कभी भी ब्याज के रकम निकाल सकता है.
* खातेधारक को ब्याज की रकम निकालने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा. एमआयएएस ब्याज पोस्ट बचत खाते में अपने आप जमा हो जाएगा.

लिंक के लिए एसबी-83 फार्म भरना होगा
बचत खाते से लिंक करने के लिए फार्म एसबी-83 (स्वचलित हस्तातंरण) भरना होगा. ब्याज की रकम हस्तातंरित करने की सुविधा का लाभ लेने के लिए यह फार्म भरना होगा और पोस्ट ऑफीस में जांच के लिए जमा करवाना होगा.

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