महाराष्ट्र

अब सरकारी नोकरी का इस्तेमाल पीछे लेने का प्रावधान

वर्ष 2005 के बाद सेवा में आये अधिकारी-कर्मचारियों के लिए नियम

मुंबई/दि.10– राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों को सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के बाद भी इसे पीछे लिया जा सकेगा. जिसके लिए कौन से नियम लागू रहेंगे. इसे लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिये है. जिसके तहत अब 1 नवंबर 2005 के बाद सेवा में आये कर्मचारियों में से यदि किसी ने इस्तीफा दिया, तो वह इस्तीफा पीछे लेने को लेकर नीति निश्चित की गई है. संबंधित कर्मचारी ने यदि अपना इस्तीफा पीछे लेने का अनुरोध किया, तो वह अनुरोध स्वीकारने के लिए कुछ निकष निश्चित किये गये है.
जिस कर्मचारी को अपना इस्तीफा पीछे लेना है, ऐसे कर्मचारी की इस्तीफा पीछे लेने की विनंती तब मंजूर की जा सकती है, जब संबंधित कर्मचारी ने उसकी निष्ठा, कार्यक्षमता व कार्यप्रणाली के अतिरिक्त कारणों से इस्तीफा दिया हो. यदि इस्तीफा देने के बाद से इस्तीफा वापिस लेने तक के कार्यकाल में संबंधित कर्मचारी ने कोई अनुचित कार्य किया हो, तो उसका इस्तीफा पीछे नहीं लिया जा सकेगा.

* यह है इस्तीफा वापिस लेने के नियम
किसी कंपनी, सरकारी संस्था, सरकारी अनुदान पर कार्यरत संस्था मेें कार्यरत सरकारी कर्मचारी ने अपना इस्तीफा दिया हो, तो उसे पीछे नहीं लिया जा सकेगा. सरकारी कर्मचारी द्बारा इस्तीफा देने के बाद वह पीछे लिये जाने के बाद संबंधित कर्मचारियों 90 दिनों के भीतर ड्यूटी ज्वाईंट करनी पडेगी. जिस व्यक्ति ने अपना इस्तीफा दिया हो, उसके इस्तीफे से खाली हुए संबंधित पद यदि भरा नहीं गया हो, तभी संबंधित कर्मचारी का इस्तीफा वापिस लिया जा सकता है.

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