मुंबई/दि.3- प्रदेश में वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण समेत 6 सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होगी. गुरुवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल परब ने यह जानकारी दी. परिवहन आयुक्त कार्यालय में परब ने छह सेवाओं का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके फेसलेस सेवाएं प्रदान की जाएगी.
परब ने बताया कि लाइसेंस रिन्युअल के अलावा डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के पते में संशोधन करने, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन प्रमाणपत्र और वाहन पंजीयन प्रमाणपत्र के पते में संशोधन करने बदलाव करने और राज्य के बाहर जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेगा. वहीं नया ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र आवेदनकर्ता को पोस्ट से भेजा जाएगा.
* आधार कार्ड होगा जरुरी
ुपरब ने कहा कि इन सभी छह सेवाओं के लिए आवेदन, भुगतान और आवश्यक कागजात ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है. सभी सेवाओं के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा. आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी जाएगी. इसके बाद परिवहन नाम की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने पर आगे की प्रक्रिया पूरी करना संभव होगा. परब ने कहा कि राज्य में हर साल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्युअल के लिए 14 लाख आवेदन प्राप्त होते हैं. डुप्लीकेट वाहन पंजीयन प्रमाणपत्र के लिए 1 लाख, एनओसी के लिए 30 हजार, वाहन पंजीयन का पता बदलने के लिए 20 हजार, लाइसेंस का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के लिए 2 लाख, लाइसेंस के पते पर संशोधन करने के लिए 2 लाख से अधिक आवेदन आते हैं. अब यह सभी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी हो सकेगी. परब ने कहा कि इस सेवा का करीबन 20 लाख लोगों को लाभ मिल सकेगा. परब ने बताया कि परिवहन विभाग की 150 में से 80 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही है.
परब ने संशोधन करने वाले ई-बाइक के डीलरों, निर्माताओं को चेताया
परिवहन मंत्री अनिल परब ने गुरुवार को अवैध तौर पर बदलाव करने के बाद दोपहिया वाहन बेचने वाले ई-बाइक के डीलरों और निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. परब ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारियों ने पहले ही दो हजार से अधिक वाहनों की जांच की है. उनमें से कई के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी ई-बाइक मुद्दे को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि संशोधन (मोडिफाई) ई-बाइक के डीलरों और निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. परब ने कहा कि यदि आप (कम गति वाली ई-बाइक) चलाना चाहते हैं तो नियम का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. बता दें कि 25 किमी प्रति घंटे से कम गति वाली ई-बाइक जिन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, कुछ संशोधन करने के बाद उच्च गति पर चलाई जा रही है.