महाराष्ट्र

अब सरकारी अधिकारियों के परिजनों पर भी लागू होगा अनुकंपा तत्व

  •  पात्र वारिस को मिलेगी नौकरी

  •  राज्य मंत्रिमंडल का बडा फैसला

मुुंबई/दि.26 – इससे पहले सरकारी सेवा में रहनेवाले ‘क’ व ‘ड’ श्रेणी के किसी कर्मचारी का सेवाकाल के दौरान निधन होने पर उनके परिवार के किसी पात्र सदस्य को अनुकंपा तत्व पर सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जाती थी. वहीं अब राज्य मंत्रिमंडल के बैठक में निर्णय लिया गया है कि, गट ‘अ’ व ‘ब’ श्रेणीवाले अधिकारियों के मामले में भी अनुकंपा तत्व को लागू किया जाये. इसे कोविड संक्रमण काल के दौरान जान गंवानेवाले सरकारी अधिकारियों के परिवारोें हेतु बडी राहतवाला फैसला माना जा रहा है.
बता दें कि, कोविड संक्रमण काल के दौरान अपना कर्तव्य निभाते हुए कई सरकारी अधिकारियों की संक्रमण की चपेट में आने से मौत हो गई. ऐसे में सरकारी अधिकारी संगठनों द्वारा अधिकारियों के परिजनों हेतु भी अनुकंपा तत्व लागू किये जाने की मांग की गई थी. जिस पर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने सकारात्मक प्रतिसाद दिया था. जिसके आधार पर राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर अपनी मूहर लगायी.  ऐसे में अब घर का कर्ता पुरूष अचानक चले जाने से आर्थिक दिक्कतों का सामना करनेवाले सरकारी अधिकारियों के परिवारों को बडी राहत मिलेगी, क्योंकि अब गट ‘अ’ व ‘ब’ की श्रेणीवाले किसी अधिकारी का निधन होने पर उनके परिवार के किसी एक पात्र सदस्य को गट ‘क’ अथवा ‘ड’ श्रेणी में अनुकंपा तत्व पर नियुक्ति दी जायेगी. इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी किये गये विविध आदेशोें को एकत्रित कर ‘महाराष्ट्र राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ति नियम-2021’ तैयार करने को मान्यता दी गई है. जिससे अनुकंपा के संदर्भ में तमाम प्रशासकीय दिक्कते दूर हो जायेगी.

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