महाराष्ट्र

ओबीसी को 5 लाख का कर्ज

स्वयं रोजगार के लिए आर्थिक सहायता

नागपुर/ दि.1– राज्य के अन्य पिछडा वर्गीय वित्त और विकास महामंडल ने स्वयं रोजगार के लिए वित्तीय आपूर्ति की महत्वपूर्ण दो योजना घोषित की है. इसके अनुसार ओबीसी युवकों को 5 लाख का कर्जा मिलेगा. उसमें से 1 लाख बगैर ब्याज का होगा, ऐसा प्रशासन व्दारा बताया गया है.
जरुरमंदों को व्यवसाय के लिए पूंजी आपूर्ति करना यह योजना का उद्देश्य है. 20 प्रतिशत बिजली सुविधा कर्ज योजना में ओबीसी प्रवर्ग के पात्र व्यक्तियों को स्वयं रोजगार के लिए 5 लाख तक कर्ज दिया जाएगा. कोई भी राष्ट्रीयकृत या जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के माध्यम से योजना का लाभ लिया जा सकता है. लाभार्थी व्दारा स्वयं की 5 प्रतिशत पूंजी लगाना जरुरी है. इसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, 20 प्रतिशत पूंजी महामंडल की ओर से और बकाया 75 प्रतिशत बैंक के कर्ज से ऐसे योजना का स्वरुप है. महामंडल के समावेश पर केवल 6 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा व कर्ज अदा करने की समयावधि 5 वर्ष होगी. सीधे कर्ज योजना में 1 लाख तक बगैर ब्याज के कर्ज दिया जाएगा. स्वयं का कुछ भी निवेश न करने पर भी छोटी रकम महामंडल की इस योजना अंतर्गत उपलब्ध करायेगा. इस रकम की वापसी 2 हजार 85 रुपए समान मासिक किश्त पर 4 वर्ष के लिए रहेगी. यह योजना गरीबों के लिए उपयुक्त साबित होगी, ऐसा विश्वास प्रशासन व्दार व्यक्त किया गया है.

यहां साधे संपर्क
ओबीसी संवर्ग के अधिक से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ ले, ऐसा आह्वान महामंडल के जिला व्यवस्थापक की ओर से किया गया है. इस कल्याणकारी योजना की पूरी जानकारी व लाभ लेने के लिए महामंडल के बी.विंग 303 तीसरा माला, डॉ.बाबासाहब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, रहाटे कॉलोनी, शासकीय प्रशिक्षण संस्था के समाने, श्रद्धानंद पेठ नागपुर इस कार्यालय से संपर्क करे. इसके अलावा [email protected] इस मेल आयडी पर भी संपर्क किया जा सकता है, ऐसा प्रशासन व्दारा बताया गया है

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