निकाय संस्थाओं में ओबीसी को मिलेगा आरक्षण
योगेश वानखडे ने सुको निर्णय का किया स्वागत

अमरावती/दि.7-राज्य में सभी महापालिका, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायत समिति में कोरोना काल से और उसके बाद अवधि समाप्त के कारण रूके चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ आने वाले चार महिने में यानी 6 सितंबर से पूर्व लिए जाए, यह आदेश राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग को दिए है, साथही ओबीसी आरक्षण वर्ष 1994 से 2022 तक जो अस्तित्व में था, उसे कायम रखकर 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी समाज को दिया जाए, यह स्पष्ट किया है. आगामी सितंबर माह के पहले ओबीसी आरक्षण के साथ राज्य में सभी स्थानीय स्वराज संस्था के चुनाव किए जाए, यह आदेश दिए गए है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ओबीसी समाज में खुशी की लहर है. महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव योगेश वानखडे ने सुप्रीम कोर्ट का आभार माना है. तथा राज्य सरकार ने ओबीसी समाज का पक्ष प्रभावी ढंग से सुप्रीम कोर्ट में रखने पर राज्य सरकार भी आभार माना.