अमरावतीमहाराष्ट्र

अधिकारी पत्नी और अधिवक्ता पति विनयभंग के आरोप से बरी

एड. आशीष चौबे की सफल पैरवी

अमरावती/दि.13– यहां की निचली अदालत ने अधिकारी पत्नी और अधिवक्ता पति मो. नौशाद को धारा 354, 354 (ड), 509, 294, 504, 506 व 34 के आरोप से दोषमुक्त कर दिया.
जानकारी के मुताबिक 24 सितंबर 2016 की रात 8 से 845 बजे के दौरान रुख्मिणी नगर के विजय कालोनी स्थित शिकायतकर्ता के घर पर दोनों आरोपियों ने शिकायतकर्ता को अकेली देख उस पर दबाव डालते हुए घर का बंटवारा करने अश्लील गालिगलौज की और घर के सामने मदरसा बनाने की धमकी दी. इसी तरह मो. नौशाद ने अश्लील इशारे कर शिकायतकर्ता को बेइज्जत करते हुए उसका विनयभंग किया. इसमें उसकी पत्नी ने भी उसे सहयोग दिया. ऐसा आरोप शिकायतकर्ता का था. साथ ही मो. नौशाद पर यह भी आरोप किया गया कि, वह चोरी-छिपे शिकायतकर्ता का पीछा कर उसे परेशान करता है. इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाहों को बरखा गया. जिसमें घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी व अन्य महत्वपूर्ण गवाह को सुनने के बाद बचाव पक्ष की ओर से एड. आशीष चौबे ने अपना पक्ष रखा. अदालत में दोनों आरोपियों की बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने अनेक अहम मुद्दें अदालत के समक्ष रखे. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में पति-पत्नी को बाइज्जत बरी कर दिया. बचाव पक्ष की तरफ से एड. आशीष चौबे ने सफल पैरवी की. उन्हें एड. राकेश शर्मा और एड. उमेश ठाकरे ने सहयोग किया.

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