महाराष्ट्र

राज्यभर में सुगंधित सुपारी, तंबाकू और खर्रा पर एक साल प्रतिबंध

मुंबई/दि.20 – मिश्रण से तैयार की जाने वाली स्वादिष्ट व सुगंधित तंबाकू, सुपारी, गुटखा, खर्रा, पान मसाला, मावा जैसे पदार्थों पर 20 जुलाई यानी मंगलवार से अगले एक साल के लिए पूरे राज्यभर में प्रतिबंध रहेगा. इन पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बेचने पर रोक रहेगी.
प्रदेश के खाद्य व औषधि प्रशासन (FDA) के खाद्य सुरक्षा आयुक्त परिमल सिंह ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है. अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने 20 जुलाई 2020 को एक साल के लिए उक्त पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया था लेकिन पाबंदी के बावजूद स्वादिष्ट और सुगंधित तंबाकू जनता को आसानी से उपलब्ध हो रही है. मिश्रण युक्त तंबाकू का अलग से अथवा सुपारी के साथ सेवन किया जाता है. ऐसी तंबाकू को आकर्षक विज्ञापनों के सहारे बेचा जा रहा है, इसलिए गुटखा, पान मसाला, स्वादिष्ट व सुगंधित तंबाकू, सुगंधित सुपारी जैसे मिश्रण से उत्पादित तंबाकू पर रोक लगाने का फैसला किया गया है.

  •  2012 से 21 तक 282 करोड का गुटखा जब्त

प्रदेश में 19 जुलाई 2012 को पाबंदी लगने के बाद दूसरे राज्यों से गुटखा लाकर स्थानीय बाजारों में चोरी-छिपे बेचने की जानकारी प्राप्त हुई है. साल 2012-13 से लेकर साल 2020-21 तक 282 करोड 87 लाख रुपए कीमत के इस श्रेणी के प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किए गए हैं. 6,496 एफआईआर दर्ज की गई है. जबकि 6,882 प्रकरण अदालत पहुंचे हैं. एफडीए प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई में पाया गया है कि, साल 2012 से प्रतिबंधित गुटखा का उत्पादन, बिक्री और परिवहन चोरी-छिपे हो रहा है.

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