दुकानों पर मराठी बोर्ड ही लगेंगे
याचिका खारीज : उच्च न्यायालय ने व्यापारी संगठना को लगाई फटकार
मुंबई/दि.24 – मराठी बोर्ड को लेकर राज्य सरकार ने लिये निर्णय को सीधे मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाले व्यापारी संगठना को अदालत ने फटकार लगाई. इस बारे में व्यापारी संगठना ने दायर की याचिका खारीज कर दी. अदालत ने उनके विरोध में व राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया. इसके कारण महाराष्ट्र के सभी दुकानों पर मराठी बोर्ड ही लगाने का राज्य सरकार का निर्णय अदालत ने उचित ठहराया. राज्य के सभी दुकानों पर अन्य भाषा के साथ ही मराठी भाषा का भी बोर्ड लगाने के आदेश दिये है.
राज्य सरकार ने 12 जनवरी को मंत्रीमंडल में मराठी बोर्ड के बारे में निर्णय लिया था. इसके अनुसार महाराष्ट्र की दुकानों में अधिनियम 2017 में सुधार लाने का निर्णय लिया. इस निर्णय के कारण राज्य के सभी छोटे, बडे दुकानों के बोर्ड मराठी भाषा में लगाना होगा. व्यापारी संगठना को 25 हजार रुपए का जुर्माना इस निर्णय का व्यापारी संगठना ने विरोध दर्शाया था. उन्होंने इस बारे में उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज की थी. उसपर मुंबई उच्च न्यायालय ने निर्देश देते हुए व्यापारी संगठना ने दायर की याचिका खारीज कर दी. व्यापारियों को महाराष्ट्र में व्यवसाय करना हो तो सरकार के एकसमानता के बारे में लिये निर्णय को मान्य करना पडेगा, इसके अलावा इस निर्णय से अन्य भाषा उपयोग करने पर मनाई नहीं की गई, ऐसा भी अदालत ने उल्लेख किया है. इसी बीच व्यापारियों ने दायर की याचिका 25 हजार रुपए का जुर्माना ठोककर खारीज कर दी. मराठी भाषा समाप्त होने की कगार पर है और मराठी स्कूल बंद हो रहे है. इसलिए व्यापारियों पर मराठी फलक लगाने की सख्ती की जा रही है, ऐसा आरोप याचिका में लगाया गया था.