महाराष्ट्र

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पाटिल के खिलाफ जांच के आदेश

(chandrakant patil) मामला चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का

हिं.स./दि.२२

पुणे – चुनाव प्रतिज्ञापत्र में जानकारी छिपाने के मामले में भाजप प्रदेशाध्यक्ष और कोथरूड के विधायक चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ न्यायालय ने जांच के आदेश दिए हैे. यहां उल्लेखनीय है कि चंद्रकांत पाटिल ने २०१९ में कोथरूड में से विधानसभा का चुनाव लडते समय चुनाव आयोग को शपथपत्र प्रस्तुत किया था. इस हलफनामे में पाटिल ने दो कंपनियों के संचालक पद के अलावा राजारामपुरी पुलिस थाने में अपराध दर्ज होने का न्यायालयीन आरोप निश्चित होने की जानकारी छिपाई थी.

इस मामले में जांच कर १६ सितंबर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी जान्हवी केलकर ने कोथरूड पुलिस को दिए है. कोथरूड के सूचना अधिकार कार्यकर्ता एॅड. अभिषेक हरिदास ने पुणे न्यायालय में याचिका दाखल की है. शिकायतकर्ता के अनुसार चंद्रकांत पाटिल ने चुनावी हलफनामे में महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन और महाराष्ट्र स्टेट फार्मिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का संचालक होने की बात छिपाई. इतना ही नहीं तो वर्ष २०१३ में राजाराम पुरी पुलिस थाने में चंद्रकांत पाटिल पर धारा १४३, १४७ १४९, ४२७, ३३६, ३५३ के तहत अपराध दर्ज किया गया था.

Related Articles

Back to top button