महाराष्ट्र

इंदुरीक को प्रमाणित कागजात पेश करने के आदेश

नगर/दि.१० – कीर्तनकार निवृत्ति महाराज इंदुरीकर पर दर्ज याचिका की सुनावनी लंबित हुई है और उसकी आगे की सुनवाई 16 दिसंबर को होगी. कनिष्ठ न्यायालय के फैसले को विरोध जताते हुए न्यायलय को उचित न्याय मांगने के लिए इंदुरीकर महाराज व्दारा पेश किये गए कागजात अपूर्ण थे. इसलिए न्यायालय व्दारा सबूतों समेत संपूर्ण कागजात प्रमाणित कर पेश करने के आदेश इंदुरीकर के वकील को दिये है.
इस याचिका में नये से उपस्थित हुए वकील एड. अरविंद राठोड व मूल फिर्यादी अंधश्रद्धा निर्मुलन समिति की वकील एड.रंजना गवांदे ने बुधवार को कोर्ट में पक्ष रखते हुए न्यायालय के ध्यान में लाकर दिया कि इंदुरीकर के वकील व्दारा पेश किये गए कागजात अपूर्ण है. जिन कागजातों के आधार पर कनिष्ठ न्यायालय ने आदेश दिया. आदेश में बताया कि वह कागजात जांच के लिए वरिष्ठ न्यायालय के सामने रखने की जिम्मेदारी अपीलकर्ता की ही है. इसपर न्यायालय के सामने संबंधित सभी प्रमाणित कागजात सत्र न्यायालय के सामने पेश करने के आदेश दिये.

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