महाराष्ट्र

हिट एंड रन’ के मामले में सांसद हंडोरे के बेटे को जेल से रिहा करने का आदेश

मुंबई/दि.25– बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में कहा कि, ‘हिट एंड रन’ मामले में कांग्रेस सांसद चंद्रकांत हंडोरे के बेटे गणेश को तुरंत जेल से रिहा किया जाए. इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया था. हाईकोर्ट ने दुर्घटना के समय कथित तौर पर कार चला रहे गणेश हंडोरे के खिलाफ गैर इरादातन हत्या के प्रयास का आरोप लगाने की पुलिस कार्रवाई निंदा की. इसे कानूनी प्रावधान के दुरुपयोग का ‘अनोखा मामला’ बताया.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे और न्या. पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि, शुरु में गणेश हंडोरे पर केवल लापरवाही से गाडी चलने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. बाद में उनके खिलाफ गैर-जमानती धारा जोडी गई. खंडपीठ ने पुलिस को गणेश की इस दलील के जवाब में हफलनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि, उनकी गिरफ्तारी अवैध है. अदालत ने कहा कि, वह याचिका पर नवंबर में सुनवाई करेगी. खंडपीठ ने तब तक एक अंतरिम आदेश में आरोपी गणेश को रिहा करने का निर्देश दिया है. गणेश हंडोरे को अक्तूंबर के पहले सप्ताह में मुंबई की गोवंडी पुलिस ने उपनगरीय चेंबूर में ‘हिट एंड रन’ मामले में गिरफ्तार किया था. जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गया था.

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