महाराष्ट्र

देशमुख के पूर्व निजी सचिव पलांडे को मिली जमानत

मनी लॉड्रींग मामले में मुंबई उच्च न्यायालय का फैसला

मुंबई दि.21 – मुंबई उच्च न्यायालय ने एनसीपी के नेता अनिल देशमुख के पूर्व निजी सचिव संजीव पलांडे को मनी लाँड्रींग के मामले में जमानत दे दी है. इसी मामले में अनिल देशमुख मुख्य आरोपी है. इस मामले में अनिल देशमुख को अक्तूबर माह में ही जमानत दे दी गई थी.
मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार की एकल पीठ ने संजीव पलांडे की जमानत मंजूर की है. पलांडे जून 2021 में ईडी व्दारा गिरफ्तार किया गया था. तब से वह जेल में ही था. हालांकि पलांडे जेल से बाहर निकल नहीं पायेंगे क्योंकि वह भ्रष्टाचार के एक ओर मामले में जेल की सलाखों के पीछे है. उसकी तहकीकात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआई) कर रही है.

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