परमबीर की गिरफ्तारी 9 तक नहीं
मुंबई/दि.25 – महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया है कि वह जाति उत्पीड़न (एट्रॉसिटी) से जुड़े मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को 9 जून 2021 तक गिरफ्तार नहीं करेगी बशर्ते वे जांच में सहयोग करें. साथ ही वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत की मांग नहीं करेंगे. राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खम्बाटा ने अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की खंडपीठ के सामने उपरोक्त आश्वासन दिया. खंडपीठ के सामने सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है. इस याचिका में सिंह ने अकोला में तैनात पुलिस निरीक्षक भीमराव घाडगे की ओर से दर्ज कराई गई एफआइआर को रद्द करने की मांग की है.
सिंह ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि जब से उन्होंने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे को पत्र लिखा, तभी से प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. उनके खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज करायी जा रही है. इसलिए मामले की जांच को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाये. इसके अलावा प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी जाये. इसके मद्देनजर खम्बाटा ने कहा कि सिंह को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से राहत मांगने में छूट नहीं दी जा सकती.