‘सहकार’ के चुनाव का मार्ग प्रशस्त
मतदान प्रक्रिया शुरु रहने वाली संस्थाओं को राहत
* हाईकोर्ट का निर्णय
छ. संभाजी नगर/दि.22 – सहकारिता विभाग ने राज्य की सहकारी संस्थाओं के चुनाव सितंबर तक स्थगित करने का निर्णय किया था. किंतु जिन संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया शुरु हो गई है. उनके चुनाव लेने के आदेश बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने शुक्रवार को दिये. फलस्वरुप प्रक्रिया शुरु रहने वाली सहकारी संस्थाओं के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया. न्या. रवींद्र घुगे और न्या. खोब्रागडे की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस बारे में दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की. क्योंकि अनेक सहकारी संस्थाओं में कल रविवार 23 जून को ही मतदान होने जा रहा है.
* बारिश का दिया था कारण
सहकारी संस्थाओं के चुनाव सितंबर तक टालने के निर्णय का विरोध करने वाली याचिका पर खंडपीठ ने सुनवाई की. सहकार पणन वस्त्रोद्योग विभाग ने परिपत्रक जारी किया था. जिसमें प्रदेश के 14 जिलों में भयंकर बारिश की आशंका देखते हुए 30 सितंबर तक चुनाव स्थगित करने की बात कहीं गई थी. चीते पिंपलगांव के गोसंवर्ध दूध उत्पादन सहकारी संस्था के सदस्य दिनकर गावंडे ने याचिका दाखिल की थी. जिसे मान्य किया गया.