* गृहनिर्माण संस्था पर लगाई रोक
मुंबई/दि.24– सहकार न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपार्टमेंट के प्रतिवर्ष फीट मैंटेनन्स शुल्क वसूली कर रोक लगाई है. एक गृहनिर्माण संस्था को सहकार न्यायालय ने आदेश दिया है. आदेश में कहा गया कि, प्रत्येक फ्लैट का देखभाल खर्च (मैंटेनन्स) दिया जा सकता है.
परल के ट्रेड वर्ल्ड प्रिमायसेस को-ऑपरेटीव हाउसिंग सोसायटी लि. में रहने वाली एड. आभा सिंह ने सोसायटी के निर्णय को सहकार न्यायालय में ललकारा. उस पर न्या. एस. के. देवकर ने उपरोक्त फैसला दिया. एड. आभा सिंह के वकील आदित्य प्रताप ने युक्तिवाद करते हुए महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 79 अंतर्गत जारी निर्देशों का पालन करने में असफल रहने का आरोप सोसायटी पर लगाया. उन्होंने कहा कि, मेंटेनन्स सभी फ्लैट में समान रुप से वसूला जाना चाहिए. बंबई उच्च न्यायालय ने भी राज्य शासन के उक्त निर्देश को सही बताया है. सोसायटी में सामूहिक सेवाओं के लिए बडे फ्लैट धारकों से अधिक शुल्क तर्क संगत नहीं होने की बात कोर्ट में कही.
न्यायालय ने प्रताप के युक्तिवाद से सहमत होते हुए फैसले में कहा कि, सोसायटी इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे सकी है. सोसायटी ने कोर्ट में लिखित या मौखिक युक्तिवाद भी नहीं किया. 29 अप्रैल 2000 के सरकारी आदेशों का पालन करने में सोसायटी असफल रही है. इसलिए देखभाल शुल्क समान रहने के निर्देश कोर्ट ने दिये.