महाराष्ट्र

धार्मिक कार्यक्रम घर में ही करें

रमजान-ईद के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस

मुंबई/दि. 12  –  महाराष्ट्र में कोरोना के संकट को देखते हुए ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम के तहत राज्य भर में कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं. संपूर्ण महाराष्ट्र में जगह-जगह लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 लागु होने की वजह से किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए इकट्ठे होने पर पाबंदी लागू है. इस्लाम मजहब का पाक त्योहार रमजान ईद (Ramadan Eid 2021) को ध्यान में रखते हुए राज्य के गृह विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है. इस साल 13 अप्रैल से पवित्र रमजान का महीना शुरू हुआ. 13 और 14 मई 2021 को (चांद दिखाई देने पर निर्भर) रमजान ईद (ईद उल फितर) मनाया जाने वाला है. फिलहाल कोविड 19 की दूसरी लहर से पैदा हुई तेज संक्रमण वाली परिस्थिति और बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के 13 अप्रैल 2021 के आदेश के नियमों के अधीन रहते हुए ख़ास सावधानी रखते हुए रमजान ईद मनाए जाने की ज़रूरत है. इसलिए रमजान ईद को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के गृह विभाग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है.

  • रमजान ईद पर महाराष्ट्र गृह विभाग की गाइडलाइंस

महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के तहत कोरोना संक्रमण को टालने के लिए रमजान ईद के दिन मुस्लिम भाई नमाज और इफ्तार के लिए मस्जिद या सार्वजनिक स्थानों में एकत्रित होने की बजाए सारे धार्मिक कार्यक्रम अपने-अपने घरों में करें और ‘ब्रेक द चेन’ मुहिम से जुड़े आदेशों का पालन करें. नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद या खुले मैदानों में एकत्रित होने से बचें.रमजान-ईद को ध्यान में रखते हुए बीएमसी सहित अलग-अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन ने सामानों की खरीदारी के लिए समय निश्चित किया है. तय समय में खरीदारी के अलावा बाजारों में भीड़ ना बढ़ाएं. रात का कर्फ्यू और दिन में धारा 144 लागू है. कई जिले में कंप्लीट लॉकडाउन लागू है. इन्हें ध्यान में रखते हुए फेरीवाले रास्तों पर स्टॉल ना लगाएं उसी तरह नागरिक भी बिना वजह रास्तों पर भीड़ ना बढ़ाएं.

  • इन प्रतिबंधों और नियमों का भी रखें ध्यान

धार्मिक स्थल बंद होने की वजह से मुस्लिम समाज के धर्मगुरू, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य रमजान-ईद सादगी से मनाने के लिए लोगों को जागरुक करें और किसी भी प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का ना आयोजन करें और ना ही किसी को करने दें. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क-सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें. कोविड 19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा लागू किए गए नियमों और प्रतिबंधों का पालन किया जाना आवश्यक है. इस गाइडलाइंस के साथ ही रमजान-ईद के समय और भी कोई सूचना अगर सरकार या प्रशासन की तरफ से आती है तो उसका पालन करना जरूरी होगा.

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