महाराष्ट्र

उप मुख्यमंत्री पवार सहित ६९ को क्लीनचिट के खिलाफ याचिका दायर

सहकारी बैंक घोटाले में ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती

मुंबई/दि.२८ – महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के २५ हजार करोड रुपए के कथित घोटाला मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित ६९ लोगों को मिली क्लीनचिट के विरोध में मुंबई की विशेष अदालत में याचिका दायर की गई है. यह याचिका इस मामले में शिकायतकर्ता सुरेंद्र अरोडा ने अधिवक्ता सतीश तलेकर के माध्यम से दायर की है. पिछले दिनों मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इस मामले को लेकर कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट (सी समरी) दायर की थी. जिसका विरोध करते हुए याचिका में आगे की जांच का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.
याचिकाकर्ता में मुताबिक बैंक द्बारा कर्ज देने में हुई गडबडी व सरकारी खजाने को हुए नुकसान से जुडे आरोप कैग व नाबार्ड की वैधानिक रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए थे. जिन्हें जांच के दौरान नजरअंदाज किया गया है.

आज हो सकती है सुनवाई

याचिका में दावा किया है कि, ईओडब्ल्यू ने गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकाला है कि, यह मामला सिविल स्वरुप का है. याचिका के अनुसार क्लोजर रिपोर्ट में ३१५ गवाहों के बयान दर्ज करने की बात कही गई है. इनमें से ३२ गवाह जांच से जुडे पुलिसकर्मी हैं जबकि ४० पंच विटनेस हैं. २४२ गवाहों में किसानों, बैंक कर्मचारी और अन्य लोग शामिल है. याचिका में कहा गया है कि, किसी से भी बतौर आरोपी पूछताछ नहीं की गई है. इस मामले में राजनीतिक प्रभाव साफ नजर आता है क्योंकि जांच के लिए किसी भी चीनी कारखाने का दौरा तक नहीं किया गया. सभी को एक योजना के तहत क्लीनचिट दे दी गई है. इस याचिका पर २८ अक्टूबर २०२० को सुनवाई हो सकती है.

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