महाराष्ट्र

अपराध दर्ज करने की याचिका हाईकोर्ट में स्थगित

अनिल देशमुख को कडी कार्रवाई से राहत नहीं

  •  अगली सुनवाई न्यायालय की ग्रीष्मकालिन छुट्टियों के बाद

मुंबई/ दि.6 – मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंग व्दारा किये गये आरोपों के मामले में केंद्रीय अपराध अन्वेषण विभाग व्दारा दाखिल किया गया अपराध रद्द करने की राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की याचिका मुंबई हाईकोर्ट ने स्थगित की है. राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे. इस मामले की आगामी सुनवाई न्यायालय की ग्रीष्मकालिन छुट्टियों के बाद होगी. इस बीच देशमुख की याचिका को जवाब देने के लिए न्यायालय ने केेंद्रीय अपराध अन्वेषण विभाग को चार सप्ताह का अवधि दिया है. साथ ही सीबीआई व्दारा की गई सख्ती की कार्रवाई से देशमुख को संरक्षण देने पर भी न्यायालय ने ठुकराया है. मुकदमे की जरुरत को ध्यान में रखकर जरुरी रहा तो न्यायालय के छुट्टी के दिन कार्यरत रहने वाली खंडपीठ के पास जाने की सलाह भी देशमुख को दी गई है. मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंग ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप किये है. उसके अनुसार सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में अपराध दर्ज किया है. उसके खिलाफ देशमुख ने हाईकोर्ट में यह अपराध रद्द करने की मांग की थी. साथ ही सीबीआई को कडी कार्रवाई करने से रोकने की भी मांग की थी.

 

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