महाराष्ट्र

जीवित पशुओं को सार्वजनिक स्थलों पर काटने को लेकर याचिका

अब दुकानों में नहीं बुचडख़ाने में काटे जाए पशु- हाईकोर्ट

हिं.स./दि.२५
मुंबई– मुंबई हाईकोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा कि निजी दुकानों अथवा सार्वजनिक स्थल पर जीवित पशु को काटा न जाए. पशुओं को सिर्फ बुचडख़ाने से काटकर बिक्री के लिए दुकानों पर लाया गया. यह आदेश हाईकोर्ट ने एॅड. राजेशकुमार कनोजिया द्वारा दाखल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया.याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे एॅड. विवेक शुक्ला ने कहा कि निजी दुकानों को सिर्फ मॉक्स बेचने का लायसेंस दिया जाता है. उन्हीं दुकानों में जीवित पशु काटने की इजाजत नहीं हैे. याचिका में दावा किया गया था कि दुकानों में स्वास्थ्य से जुड़ी स्वच्छता का भी पालन नहीं होता. साथ ही यह भी कहा गया था कि निजी दुकानों में जीवित भेड़ बकरी व अन्य पशुओं को रखने से रोका जाए. दुकानदार दुकानों में अवैध रूप से पशुओं को रखते हेै.

पिछले वर्ष भी जारी किए गये थे आदेश
याचिका के मुताबिक पिछले साल हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने भी दुकानों में पशुओं को न काटने के विषय में निर्देश जारी किए थे. किंतु इसके बावजूद भी संबंधित निर्देश को कडाई से नहीं लागू किया जा रहा. याचिका पर गौर करने के पश्चात ही न्यायमूर्ति एस.जे. कथावना की खंडपीठ ने निजी दुकानों पर जीवित पशुओं को काटने पर रोक लगा दी है और कहा कि सिर्फ बुचडख़ाने में ही काटे जायेंगे पशु.

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