महाराष्ट्र

राज्य शासन की गतिमान कार्रभार के दर्शन

शिकायत के बाद सिर्फ 8 दिन में रश्मी बर्वे की जात वैधता रद्द

मुंबई/दि.02– महाविकास आघाडी के रामटेक लोकसभा चुनाव क्षेत्र की उम्मीदवार रश्मी बर्वे की जात वैधता प्रमाण पत्र पर आक्षेप लेने वाली शिकायत पर निवेदन मिलते ही सिर्फ आठ दिन में जात पडताल समिती व्दारा उनका वैधता प्रमाण पत्र रद्द करने का परिणाम दिया. सामाजिक न्याय विभाग से पत्र जाने के बाद तेज गति से चक्र घुमाया गया. एक ही दिन में पुुलिस दक्षता अहवाल, उसी दिन कारण बताओ नोटिस व दुसरे दिन प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्णय… राज्य शासन की गतिमान कारभार के दर्शन कराने वाला निर्णय ठहरने की चर्चा राजकीय क्षेत्र में चल रही है. अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित रहने वाली रामटेक चुनाव क्षेत्र से कॉग्रेस की उम्मीदवार रश्मी बर्वे ने उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया. जिसके बाद तुरंत ही बर्वे के जाती वैधता प्रमाण पत्र बोगस होने की शिकायत करने वाली व जात प्रमाण पत्र रद्द कर कानूनी कार्रवाई की मांग करने वाली आवेदनकर्ता वैशाली ईश्वरदास देविया ने 20 मार्च को नागपूर जिला जात पडताल समिती के पास किया. बर्वे मूल रुप से मध्यप्रदेश की रहने वाली होने से वे महाराष्ट्र में अनुसूचित जाती के आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती. ऐसा आक्षेप उन्होनेें लिया. जिसके बाद 22 मार्च को मंत्रालय से सामाजिक न्याय विभाग के उपसचिव का पत्र पडताल समिती को गया. शिकायत गंभीर स्वरुप की होने से उसकी दखल लेकर जांच होना आवश्यक है व शिकायत तथ्य मिलने पर नियमानुसार तत्काल उचित कायर्र्वाही कर अनुपालन अहवाल शासन को सादर किया जाए. ऐसा इस पज्ञ में कहा गया. जिसके बाद जल्द ही संपर्क को हिलाकर व बर्वे को 22 मार्च को समिती कार्यालय में बुलवाया गया. जिसके अनुसार उनको कार्यालय में जाकर लेखी आवेदन किया.

विभिन्न न्यायालयीन निर्णय के संदर्भ देकर समिती को पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं रहने का उनका दावा है. उसी समय अधिक खुलासा प्रस्तुत करने के लिए दो हफ्ते का समय बर्वे ने मांगा था. जिसके अनुसार उनको महाराष्ट्र राज्य के जाती व निवास का सबुत नये सिरे से प्रस्तुत करने की संधी दिए जाने की बात समिती ने कहीं. दूसरी ओर जांच समिती व्दारा बर्वे की जाती वैधता प्रमाणपत्र की सत्यता जांचने के लिए पुलिस दक्षता पथक के पास इस प्रकरण को सौंपा है. दक्षता पथक ने 27 मार्च को अहवाल प्रस्तु किया. जाती प्रमाण पत्र मिलने के लिए बर्वे ने नकली दस्तावेज का इस्तेमाल करने की बात दक्षता समिती के अहवाल में कही कही. विशेष रुप से 27 मार्च को अहवाल प्राप्त होने व उसी दिन बर्वे को 28 मार्च की सुबह 9.45 बजे सुनवाई के लिए हाजिर रहने के लिए नोटिस निकाली गई है. इस समिती के सामने हाजिर नहीं होने और उसी दिन जात वैधता प्रमाण पत्र रद्द करने का परिणाम जिला जांच समिती ने दिया व बर्वे को चुनावी मैदान से बाहर जाना पड सकता है.

मुख्यमंत्री के पास खाता का योग
बर्वे के जाती वैधता प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्णय लेते हुए जिला जांच समिती व सरकार ने तत्परता दिखाई. विशेष रुप से रामटेक चुनाव क्षेत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना के उम्मीदवार राजू पारवे मैदान में रहने से जाती जांच समिती को तत्काल कार्रवाई करने के पत्र भेजे गए. मुख्यमंत्री की दया मानी जा रही है. मुंबई के राजकीय क्षेत्र में यह चर्चा जारी है.

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