मुंबई दि.10– मुंबई हाईकोर्ट ने एकनाथ शिंदे की 2022 में हुई दशहरा रैली के खिलाफ जनहित याचिका के मकसद पर सवाल उठाए. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि इस जनहित याचिका में आपने जो जानकारी प्रस्तुत की है. उसका स्त्रोत क्या है? यह एक राजनीति से प्रेरित जनहित याचिका है. सुनवाई केक दौरान याचिकाकर्ता के वकील नीतिन सातपुते अदालत में मौजूद नहीं थे. इसलिए खंडपीठ के समक्ष उन्होंने अपनी सहयोगी वकील को भेजा था. 17 अगस्त को जनहित याचिका पर फिर से सुनवाई होगी.
* याचिका में की गई मांग
– शिंदे और उनकी पार्टी के सदस्यों व्दारा दशहरा रैली पर हुए खर्च की जांच हो.
– सीबीआई, ईडी अथवा मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जैसी एजेंसियों से जांच हो.
– 5 अक्तूबर को बीकेसी में रैली आयोजित की गई थी.
– राजस्थान से लगभग 2 लाख की भीड उमडी थी.
– महाराष्ट्र राज्य सडक परिवहन निगम की 1700 बसों की सेवा ली गई थी.