महाराष्ट्र

राज्य के अनधिकृत निर्माणकार्य पर कार्रवाई को 30 जून तक स्थगिती

कोरोना काल में किसी को भी बेघर करना उचित नहीं - हाईकोर्ट

मुंबई/दि.७ – देश सहित राज्यभर में कोरोना महामारी का प्रादूर्भाव बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में किसी को भी बेघर करने उचित नहीं, ऐसा मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने स्पष्ट करते हुए 30 जून तक राज्य के अनधिकृत निर्माणकार्य पर कार्रवाई को अंतरिम स्थगिती दी. मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता,न्या.ए.ए.सय्यद,न्या.एस.एस. शिंदे और न्या. पी.बी. वारले ने पूर्णपीठ ने इस बाबत का आदेश गुरुवार कोे जारी किया.
कोरोना के बढ़ते प्रादुर्भाव की पार्श्वभूमि पर कार्रवाई संदर्भ मेंं दाखल याचिका पर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता की अध्यक्ष में पूर्णपीठ के सामने गुरुवार को सुनवाई हुई. इस समय पूर्णपीठ ने कोरोना महामारी के कठिन समय में इस प्रकार की कार्रवाई को अनुमति दिये जाने पर कुछ नागरिक बेघर होने की संभावना होने का स्पष्ट किया. उन्हें अभी इस तरह छोड़ना उचित नहीं. इस कारण ऐसे प्रकार के तोड़ काम को अनुमति नहीं दी जा सकेगी. ऐसा स्पष्ट किया. वहीं कोरोना काल में न्यायालय ने सुमोटो याचिका दाखल कर इससे पूर्व जारी किये गये अतिक्रमण हटाने का अथवा तत्सम तोड काम के आदेश को 30 जून तक स्थगिती दी है.

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