अमरावतीमहाराष्ट्र

प्रकाश कालबांडे का संचालक पद सेफ

विभागीय सहनिबंधक के फैसले पर रोक

अमरावती /दि.9– जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के संचालक प्रकाश कालबांडे की संस्था की सदस्यता खारिज करने के विभागीय सहनिबंधक के निर्णय बंबई उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ ने रोक लगा दी. जिससे उनकी बैंक की संचालक पोस्ट सेफ हो गई है. स्वयं कालबांडे ने कोर्ट के आदेश की कॉपी सहित यह जानकारी दी और बताया कि, बैंक को आदेश की कापी भेजी जा रही है.
कालबांडे बैंक संचालक पद पर जिस संस्था से चुने गये हैं, वहीं पर उनकी सदस्यता रद्द करने का निर्णय दिया गया था. जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट में कालबांडे की ओर से एड. नीलेश कालवाघे और एड. धनंजय राउत ने मजबूती से पक्ष रखा. उन्होंने विठ्ठल नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था मुंबई विरुद्ध विभागीय संयुक्त निबंधक सीएसएमडी और अन्य फैसले का हवाला दिया. दावा किया कि, संस्था के इतर किसी भी व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार नहीं रहने की बात उक्त फैसलें में की गई है.
हाईकोर्ट ने उपजिला सहकारी निबंधक द्वारा संस्था की कालबांडे की सदस्यता रद्द करने और विभागीय निबंधक द्वारा जारी आदेश को भी स्टे दे दिया. जिससे कालबांडे का मूल संस्था का सदस्यत्व कायम है. अत: उनका जिला बैंक का संचालक पद भी कायम रहेगा.
प्रकाश कालबांडे ने बताया कि, उनकी सदस्यता कायम रहने का निर्णय कोर्ट ने सुना दिया है. उन्होंने कोर्ट के आदेश की कापी जिला बैंक अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेज दी है. कालबांडे ने आरोप लगाया कि, वे बैंक के भ्रष्टाचार के विरोध में खुलकर बोल रहे हैं. इसलिए उनके विरुद्ध यह षडयंत्र रचा गया. इस साजिश को कोर्ट के आदेश से ठेस पहुंची है.

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