महाराष्ट्र

कोविड विधवा महिलाओं के संपत्ति अधिकार सुरक्षित रखने को दें प्राथमिकता

महिला व बालविकास मंत्री एड. यशोमति ठाकुर ने दिये निर्देश

मुंबई/दि.16- कोविड संक्रमण की वजह से घर के कर्ता पुरूष का निधन हो जाने के चलते विधवा हुई महिलाओं का योग्य पुनर्वसन करने और उनके कानूनी अधिकारों को अबाधित रखने की दृष्टि से जिला कृति दल के दायरे को बढाया गया है. विगत दो वर्षों के दौरान कोविड के चलते विधवा हुई महिलाओं को उनके संपत्ति संबंधी अधिकारों से वंचित रखे जाने की कई शिकायतें प्राप्त हुई है. ऐसे में इन महिलाओं के संपत्ति संबंधी एवं अन्य आर्थिक अधिकारों को संरक्षित रखने की दृष्टि से कार्यपध्दति निश्चित की गई है. ऐसी जानकारी राज्य की महिला व बालविकास मंत्री एड. यशोमति ठाकुर द्वारा दी गई. साथ ही उन्होंने कोविड संक्रमण काल के दौरान विधवा हुई महिलाओं के संरक्षण व अधिकारों को पहली प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश संबंधित महकमों के नाम जारी किये.
मुंबई मंत्रालय स्थित अपने कक्ष में महिला व बालविकास विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री यशोमति ठाकुर ने कहा कि, ‘मिशन वात्सल्य’ योजना अंतर्गत गांव स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के दल द्वारा कोविड विधवा महिलाओं व उनके परिजनों से मुलाकात करना बेहद आवश्यक है. इस मुलाकात के दौरान पथक द्वारा संबंधित महिला से उसके आर्थिक व वित्तीय अधिकारों के संदर्भ में पूछताछ की जानी चाहिए. साथ ही उसे उसके पति की स्वअर्जीत व पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला है अथवा नहीं, इसकी जानकारी भी प्राप्त की जानी चाहिए. इसके अलावा संरक्षण अधिकारी को भी महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक संरक्षण व कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही तहसील स्तरीय पथकों को अपने द्वारा किये गये कामों की जानकारी की मासिक रिपोर्ट जिलास्तरीय कृति दल को पेश करने और जिलास्तरीय कृति दल के अध्यक्ष के तौर पर जिलाधीश द्वारा संबंधित महिलाओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के संदर्भ में निर्देशित किया गया एवं इसकी रिपोर्ट महिला व बालविकास विभाग को पेश करने हेतु कहा गया.

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