मुंबई/दि.1- आगामी 7 अक्तूबर से शुरू होने जा रहे नवरात्रोत्सव के लिए मुंबई महानगरपालिका द्वारा गुरूवार को मार्गदर्शक निर्देश जारी किये गये. जिसके तहत गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना के मद्देनजर गरबा व दांडिया के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही मूर्ति की उंचाई और मंडप के आकार को लेकर भी निर्देश जारी किये गये है. जिसके तहत सार्वजनिक मंडलों में अधिकतम चार फीट उंची व घरेलू प्रतिमा दो फीट उंची होना तय किया गया है. इसके अलावा कोरोना की पार्श्वभूमि को देखते हुए इस बार भी नवरात्रोत्सव को बेहद सादे व सामान्य ढंग से मनाने का निर्देश मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी किया गया है.
मुंबई मनपा द्वारा जारी किये गये परिपत्रकानुसार मनपा के सभी मार्गदर्शक निर्देश वॉटसऍप व ट्विटर के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाने की जवाबदारी सभी सहायक आयुक्तों पर सौंपी गई है. साथ ही नवरात्रोत्सव मंडलों के लिए मंडप बनाने हेतु मनपा की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है. जिसके लिए ऑनलाईन सेवा कार्यान्वित की गई है और इस बार इससे संबंधित अनुमति नि:शुल्क दी जा रही है. साथ ही मनपा द्वारा तय किये गये आकारमान के अनुसार ही मंडप बनाने की अनुमति दी जायेगी. साथ ही यह भी कहा गया है कि पर्यावरण का विचार करते हुए मूर्ति शाडू मिट्टी से ही बनी होनी चाहिए. सजावट पर्यावरणपूरक की जानी चाहिए. सार्वजनिक मंडलों में स्थापित की जानेवाली प्रतिमा अधिकतम चार फीट उंची व घरों में स्थापित की जानेवाली प्रतिमा दो फीट उंची होना आवश्यक है. ऐसा भी इस परिपत्रक में कहा गया है.