महाराष्ट्र

सैनिको का ग्राम पंचायत का संपत्ति टैक्स होगा माफ

(tax) ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ की घोषणा

हिं.स./दि. २०

मुंबई – राज्य के वर्तमान और भुतपूर्व सैनिको को ग्राम पंचायत के संपत्ति टैक्स से माफी देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. यह घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने की है. देश को अपना सर्वस्व अर्पण करनेवाले राज्य के सभी वर्तमान और भूतपूर्व सैनिको के लिए यह निर्णय अमल में लाए जाने की जानकारी दी गई.

राज्य के कृषि और पूर्व सैनिक कल्याणमंत्री दादाजी भुसे ने सैनिको की मांग के संदर्भ में लगातार पत्राचार किया था. जिस पर गंभीरता से ध्यान देकर निर्णय लिया गया. सरंक्षण दल के शौर्यपदक धारक, सेवा मेडलधारक के अलावा मेडल धारको की विधवा अथवा उन पर निर्भर रहनेवाले लोगों को ग्राम पंचायत के संपत्ति टैक्स से माफी देने का प्रावधान किया गया है. अब यह प्रावधान व्यापक करके राज्य के वर्तमान और भूतपूर्व सैनिको को संपत्ति टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया गया है. ग्रामीण स्थानीय स्वराज्य संस्था के क्षेत्र में निवास करनेवाले भूतपूर्व-वर्तमान सैनिको संपत्ति टैक्स से छूट देने का निर्णय लिया गया है. ग्रामीण स्थानीय स्वराज्य संस्था क्षेत्र में रहनेवाले वर्तमान और पूर्व सैनिको ने देश के लिए प्राणों की बाजी लगाकर अपनी जान की परवाह न करते हुए निस्वार्थ रूप से देश की सेवा की है. उनके देश सेवा के कार्यो को विचाराधीन लेकर यह निर्णय लिया गया है. टैक्स माफी के लिए पात्र रहनेवाले व्यक्तियों द्वारा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है.

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