महाराष्ट्र

ज्यादा पैसे वसूलने वाले निजी ब्लडबैंक के खिलाफ होगी दंडात्मक कार्रवाई

बार-बार नियमों के उल्लंघन पर एफडीए सख्त, रद्द किया जाएगा लाइसेंस

मुंबई /दि.३ – राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषद, राज्य रक्त संक्रमण परिषद और महाराष्ट्र सरकार की ओर से रक्त व प्लाज्मा और प्रक्रिया के लिए निश्चित दर से ज्यादा पैसे वसूलने वाले निजी ब्लड बैंक के खिलाफ अब दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. दंडात्मक कार्रवाई से पहले संबंधित ब्लड बैंक को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा. बुधवार को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया. इस कार्रवाई के लिए राज्य रक्त संक्रमण परिषद निदेशक को समक्ष प्राधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया है. बार-बार सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित ब्लड बैंक का अन्न व औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) की ओर से लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

  • ऐसे वसूला जाएगा दंड

– तय प्रक्रिया शुल्क से अधिक पैसे लिए जाने पर ब्लड बैंक से वसूले गए प्रक्रिया शुल्क का पांच गुना दंड वसूला जाएगा. इसमें से ज्यादा वसूले गए शुल्क को मरीज को वापस दिया जाएगा. जबकि शेष राशि राज्य रक्त संक्रमण परिषद के खाते पर जमा की जाएगी.
– थैलेसीमिया, हिमोफिलिया, सिकलसेल और रक्त में संबंधी अन्य बीमारियों के लिए मुक्त में रक्त उपलब्ध कराने के लिए राज्य रक्त संक्रमण परिषद की तरफ से जारी पहचान पत्र होने के बावजूद मरीजों से प्रक्रिया शुल्क वसूला गया तो संबंधित ब्लड बैंक से तीन गुना वसूली होगी. इस दंड राशि में से प्रक्रिया शुल्क संबंधित मरीज को वापस किया जाएगा.
– सूचना बोर्ड और वेबसाइट पर रक्त उपलब्ध होने की जानकारी के बावजूद थेलेसीमिया, हिमोफिलिया, सिकलसेल व रक्त से संबंधी अन्य मरीजों को बिना ठोस कारण के खून वितरण से इनकार करने पर भी दंड लिया जाएगा.
– रक्त भंडारण होने के बावजूद जानबूझकर खून नहीं देने पर मरीजों की ओर से दिए जाने वाले प्रक्रिया शुल्क के अलावा एक हजार रुपए दंड वसूला जाएगा. इसमें से प्रक्रिया शुल्क मरीज को वापस किया जाएगा.
– ई-रक्तकोष व राज्य रक्त संक्रमण परिषद की वेबसाइट पर रक्त भंडारण व अन्य जानकारी नहीं प्रदर्शित करने पर प्रति दिन एक हजार रुपए वसूले जाएंगे.
– राज्य रक्त संक्रमण परिषद की वेबसाइट पर ब्लड बैंक की ओर से अनिवार्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने पर निश्चित समयावधि के बाद प्रति दिन 500 रुपए राज्य रक्त संक्रमण परिषद के खाते में जमा किया जाएगा.

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