महाराष्ट्र

महिला से बलात्कार

दो को उम्रकैद की सजा

* अलिबाग सत्र न्यायालय का फैसला
अलिबाग/दि.09– महिला पर बारी-बारी से बलात्कार करने वाले दो आरोपी को अलिबाग सत्र न्यायलय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. सुरेस लहानु नाईक, विशाल कृष्णा म्हात्रे ऐसी सुनाए जाने वाले आरोपियों का नाम है .

यह घटना 19 दिसंबर 2020 को रात के सवा दस बजे के दौरान वडवली मार्ग पर एक टेकडी पर घटित हुई. पीडित महिला अपनी बेटी की ओर जा रही थी. अकेली जाती हुई देखकर दोनों आरोपी ने उसका पीछा कर पीछे से पकड कर जबरदस्ती पास की झाडियों में ले जाकर जिसके बाद उसे जबरदस्ती दारू पिलायी. उसके बाद दोनों ने उस महिला पर बारी-बारी से बलात्कार किया. महिला की खोज करते हुए उसके रिश्तेदार घटना स्थल पर पहुंचे जहां आरोपी दुष्कर्म करते हुए दिखाई दिए. उन्हे रोकने पर आरोपियों ने पत्थराव कर वहां से फरार हो गए. इस बारे में पोयनाड पुलिस थाने में दोनों के खिलाफ धारा 376(ड), 336, 36 सहित अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कानून की धारा 3(1) डब्ल्यू) (आई) के तहत अपराध दर्ज किया गया. अलिबाग के तत्कालीन पुलिस उपधिक्षक अधिकारी सोनाली कदम ने इस प्रकरण की जांच कर आरोपी के विरोध में अलिबाग के जिला व सत्र न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया था. इस मामले में सुनावाई प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश ए.एस. राजंदेकर के न्यायालय के सामने हुआ. इस समय विशेष सरकारी अभियोक्ता के रुप में एड. स्मिता राजाराम धुमाल-पाटील ने काम देखा. सुनवाई के दौरान कुल 15 लोगों के गवाह दर्ज किए गए. जिसमें पीडित महिला, फिर्यादी, वैद्यकीय अधिकारी, जांच अधिकारी, रासायनिक विश्लेशषक व पुलिस उप अधीक्षक सोनाली कदम की गवाही बहुत ही महत्वपुर्ण रही. दोनों ही तरफ की युक्तीवाद सुनने के बाद न्यायलय ने विशेष सरकारी अभियोक्ता स्मिता धुमाल की युक्तीवाद ग्राह्य माना व दोनों आोरपी को दोषी करार पाया. दोनों को दस वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा दस हजार रुपयों का दंड भी ठोका.

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