महाराष्ट्र

दुष्कर्मी को 20 साल सश्रम कारवास

नागपुर सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा

* एमआईडीसी क्षेत्र की घटना
नागपुर /दि. 20– छह वर्षीय बालिका को फ्रुटी देने के बहाने खुद के घर ले जाकर उसपर लैंगिक अत्याचार करनेवाले आरोपी को सोमवार 19 मार्च को 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई. विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर. पी. पांडे ने यह फैसला सुनाया. यह घटना नागपुर के एमआईडीसी थाना क्षेत्र की है.
जानकारी के मुताबिक सजा सुनाए गए आरोपी का नाम सीमटाकली निवासी एडवीन मायकल फ्रांसीस (69) है. आरोपी द्वारा जुर्माना जमा करने पर वह रकम पीडिता को भरपाई के रुप में अदा करने के निर्देश न्यायालय ने दिए है. पीडित बालिका और आरोपी की पहचान थी. पीडिता के माता-पिता हर दिन सुबह काम पर जाते थे और शाम को घर लौटते थे. इस कारण पूरा दिन बालिका और उसकी दादी ही घर पर रहते थे. 3 नवंबर 2022 को दोपहर 12 बजे के दौरान बालिका चॉकलेट खरीदने के लिए दुकान में जा रही थी. इस दौरान आरोपी उसे फ्रुटी देने के बहाने खुद के घर ले गया और उस पर लैंगिक अत्याचार किया. पीडिता ने अपनी मां घर लौटने के बाद उसे आपबिती सुनाई. पश्चात एमआईडीसी थाने में शिकायत दर्ज की गई. न्यायालय ने सरकार की तरफ से एड. आसावरी परसोडकर ने कामकाज संभाला.

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