महाराष्ट्र

फोन टैपिंग मामले की एफआईआर में रश्मी शुक्ला का नाम ही नहीं

राज्य सरकार ने दी हाईकोर्ट को जानकारी

मुंबई/दि.6 – फोन टैपिंग मामले में रश्मी शुक्ला की एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज किया जाये. ऐसी मांग राज्य सरकार द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है. जिसे लेकर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि, गोपनीय रिपोर्ट को लीक करने के मामले में अधिकृत गोपनीय कानून अंतर्गत दर्ज की गई एफआईआर में रश्मी शुक्ला का नाम ही नहीं है. ऐसे में वे इस एफआईआर को रद्द करने को लेकर चुनौती नहीं दे सकती है.
बता दें कि, राज्य गुप्तचर विभाग की प्रमुख के तौर पर रश्मी शुक्ला ने वर्ष 2020 में एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की थी. जिसमें उन्होंने कुछ फोन टेप किये थे. इस फोन टेपिंग के जरिये पुलिस दल में तबादलों व पोस्टींग के लिए होनेवाले भ्रष्टाचार व राजनीतिक हस्तक्षेप उजागर हुए थे. यह रिपोर्ट लीक हो जाने के चलते मुंबई पुलिस द्वारा 26 मार्च 2021 को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई थी. जिसे खारिज करने की मांग को लेकर रश्मी शुक्ला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. रश्मी शुक्ला द्वारा तैयार की गई गोपनीय रिपोर्ट की जानकारी नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने विगत मार्च माह में राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर दी थी. जिसके बाद इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी. राज्य सरकार का कहना है कि, खुद रश्मी शुक्ला ने इस रिपोर्ट पर ‘टॉप सीक्रेट’ का रिमार्क लिखा था. जिसकी वजह से इस मामले में अधिकृत गोपनीय अधिनियम की धाराएं लागू हुई है.

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