महाराष्ट्र

प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज की दर तय

मुंबई/दि.2 – प्रदेश में कोरोना इलाज के लिए निजी अस्पतालों की दर तय करने वाली अधिसूचना की अवधि बढ़ा दी गई है. सात ही छोटे-बड़े शहरों व ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों के लिए अलग-अलग रेट तय कर दिए गए हैं. निजी अस्पतालों में इलाज की दर निश्चित करने के लिए अ,ब,क समूह में शहरों और इलाकों को विभाजित किया गया है. इससे निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से निश्चित फीस के अलावा अधिक रकम नहीं वसूल सकेंगे.
राज्य के निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए 80 प्रतिशत बिस्तरों पर सरकार व्दारा निश्चित दर के अनुसार और शेष 20 प्रतिशत बिस्तरों के लिए निजी अस्पताल अपनी ओर से तय दर वसूल सकते हैं. पूर्व में जारी इस अधिसूचना की अवधि सोमवार को खत्म हो गई थी. अब सरकार ने इस अधिसूचना की अवधि बढ़ाते हुए उसमें शहरों के वर्गीकरण के अनुसार दरों में संशोधन किया है.

किस वर्ग में कौन सा शहर

अ वर्ग में मुंबई और महानगर क्षेत्र (भिवंडी, वसई-विरार मनपा को छोड़कर), पुणे तथा पुणे मनपा क्षेत्र, नागपुर (नागपुर मनपा, दिगडोह, वाडी) शहर शामिल है.
ब वर्ग में औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, नांदेड़, भिवंडी,सोलापुर, कोल्हापुर, वराई-विरार, मालेगांव, सांगली शहर और सभी जिला मुख्यालय शामिल किए गए हैं.
क वर्ग में अ और ब वर्ग के शहरों को छोड़कर बाकी अन्य सभी शहरों को शामिल किया गया है.

निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों से वसूली जाने वाली अधिकतम दर

1. वार्ड में नयमित आइसोलेशन (हर रोज) ः अ वर्ग शहरों के लिए 4000 रुपए, ब वर्ग शहरों के लिए 3000 और क वर्ग वाले शहरों के लिए 2400 रुपए दर निश्चित की गई है. इसमेंं मरीज की आवश्यक देखरेख, नर्सिंग, जांच, दवाई, बिस्तर खर्च और भोजन शामिल हैं. कोरोना जांच का खर्च निश्चित दर के अनुसार लेना पड़ेगा. इसमें केवल बड़ी जांच व निरीक्षण और उच्च स्तर की बड़ी दवाइयों को शामिल नहीं किया गया है.
2. वेंटिलेटर सहित आईसीयू और आइसोलेशन : अ वर्ग के शहरों के लिए 9000 रुपए, ब वर्ग के शहरों के लिए 6700 रुपए और क वर्ग शहरों के लिए 5400 रुपए तय किये गए हैं.
3. केवल आईसीयू और आइसोलेशन : अ वर्ग के शहरों के लिए 7500 रुपए, ब वर्ग शहरों के लिए 5500 रुपए और क वर्ग शहरों के लिए 4500 रुपए फीस देनी होगी.

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