नागपुर /दि. 9– वंचित बहुजन आघाडी के यवतमाल-वाशिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार अभिजीत राठोड का नामांकन रद्द किया गया था. इस निर्णय को उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चुनौति दी थी. लेकिन न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी.
याचिका के मुताबिक अभिजीत राठोड के आवेदन में त्रुटी थी. उन्हें नया नामांकन दाखिल करने कहा गया. इस नोटीस के मुताबिक अभिजीत राठोड ने नया शपथपत्र तैयार कर प्रस्तुत कर त्रुटी भी दूर कर नामांकन दाखिल किया. लेकिन नए नामांकन में भी त्रुटी निकालकर चुनाव निर्णय अधिकारी ने वंचित के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया. इस कारण राठोड ने अपने वकील के जरिए उच्च न्यायालय में गुहार लगाई. राठोड के नामांकन में त्रुटी थी. उसे सुधारने का अवसर भी उन्हें दिया गया. फिर भी उन्होंने उसमें सुधार नहीं किया. राठोड ने कुछ कालम रिक्त ही छोडे थे. इस कारण चुनाव अधिकारी को उनका नामांकन रद्द करना पडा, ऐसी जानकारी मुख्य सरकारी वकील देवेंद्र चव्हाण ने न्यायालय को दी. न्यायालय ने दोनों पक्षो की दलिले सुनने के बाद राठोड की याचिका खारिज की रहने की जानकारी चव्हाण ने दी.