महाराष्ट्र

घुमंतू और विमुक्त जनजाति को राशन कार्ड

प्रदेश सरकार की घोषणा

* नागरी आपूर्ति मंत्रालय का निर्णय
मुंबई/दि.6– राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षक विभाग ने घुमंतू और विमुक्त जनजाति के लोगों राशन कार्ड उपलब्ध कराने का फैसला लिया है. इसके लिए राज्य में 15 जनवरी से 14 मार्च 2024 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. जिसमें राशन कार्ड से वंचित रहनेवाले घुमंतु और विमुक्त जनजाति के लिए लोग राशन कार्ड बनवा सकेंगे. खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों को पत्र लिखा है.

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड के लिए 44 हजार रूपए और प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए 59 हजार रूपए वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है. इसके आधार पर विशेष अभियान मेंं घुमंतू और विमुक्त जनजाति परिवारों को चिह्नित करके राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे. खाद्य, नागरिक, आपूर्ति विभाग ने नए राशन कार्ड बनाने को लेकर सभी जिलो से 28 मार्च 2024 तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं.

 * मतदाता पहचान पत्र दिए जायेंगे
राज्य में घुमंतू और विमुक्त जनजाति लोगों के नाम मतदाता सूची में पंजीयन के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने सभी जिलाधिकारी तथा जिला चुनाव अधिकारियों को इस बारे में पत्र लिखा है. जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि राज्य में घुमंतू और विमुक्त जनजाति वर्ग के जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं है. ऐसे लोगों का नाम पंजीयन कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नाम पंजीयन कराने से वंचित न रहने पाए.

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