
मुंबई/दि.5-राज्य में अपात्र राशन कार्ड को खोजने के लिए अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत 31 मई तक अपात्र राशन कार्ड धारकों को खोजने की मुहिम चलाई जाएगी. अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों और सफेद राशन कार्ड धारकों को फार्म भरकर देना होगा. इस जांच में जिन सरकारी, अर्धसरकारी और निजी कंपनियों के कर्मियों की ज्ञात वार्षिक आये एक लाख रुपए से ज्यादा होगी, ऐसे कर्मियों का पीला अथवा केसरी राशन राशन कार्ड तत्काल अपात्र घोषित करके रद्द कर दिया जाएगा. ऐसे कर्मियों को उनकी आय के अनुसार दूसरा राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा.
शुक्रवार को राज्य के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने जांच अभियान के संबंध में परिपत्र जारी किया है. इसके मुताबिक जांच अभियान में राशन दुकानों पर यह फार्म उपलब्ध कराया जाएगा. राशन कार्ड धारकों को फार्म के साथ गारंटी पत्र भी देना होगा. इसके साथ ही घर के पते के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस समेत विभिन्न दस्तावेज की प्रति जोडनी होगी. फार्म में राशन कार्ड धारक परिवार के सभी सदस्यों की कुल वार्षिक आय बतानी होगी.
* 30 अप्रैल तक जमा करना होगा फार्म
राशन दुकानदारों को सभी राशन कार्ड धारकों का फार्म भरकर 30 अप्रैल तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा. इस फार्म की जांच क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय में होगी. इस दौरान राशन कार्ड में दो बार नाम होने, व्यक्ति के न होने और मृत व्यक्ति का नाम कार्ड से हटाया जाएगा. घर के पते का आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने वाले राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बावजूद 15 दिन में दस्तावेज जमा न करने पर राशन राशन कार्ड निलंबित कर दिया जाएगा. यदि किसी राशन कार्ड धारक का दस्तावेज संदेहास्पद लगता है तो उसकी जांच पुलिस से कराई जाएगी. विदेशी नागरिकों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा.