मुंंबई/दि.1 – इस साल रेडी रेकनर रेट में वृद्धी नहीं की जाएगी ऐसा राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरान ने कहा. बालासाहब थोरात ने बताया कि कोरोना काल में स्टॉम शुल्क में कमी के चलते भवन निर्माण क्षेत्र को काफी राहत मिली है. इस राहत को जारी रखने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए रेडी रेकनर दरों में बढोत्तरी नहीं की जाएगी.
रेडी रेकनर रेट के आधार पर घरों की कीमत तय होती है. राजस्व मंत्री थोरात ने बुधवार को कहा कि पिछले साल की रेडी रेकनर दर इस साल भी लागू रहेगी. इसके पहले राज्य सरकार ने 31 मार्च 2021 तक के लिए स्टॉम शुल्क मे कमी की थी अब 1 अप्रैल से पुरानी दर के अनुसार स्टॉम शुल्क वसूला जाएगा.
आज से महिला के नाम पर घर खरीदने पर 1 फीसदी छूट
प्रदेश के बजट में वित्त मंत्री अजीत पवार द्बारा की गई घोषणा के मुताबिक आज 1 अप्रैल से केवल महिलाओं के नाम पर घर खरीदने पर स्टॉम शुल्क में 1 फीसदी छूट दी जाएगी. इस छूट का लाभ लेने वाली महिला अगले 15 सालों तक यह संपत्ती किसी पुरुष खरीददार को नहीं बेंच सकेगी. इस नियम को न मानने पर कम अदा किए गए 1 प्रतिशत स्टॉम शुल्क के अलावा जुर्माना भी भरना पडेगा.