महाराष्ट्र
मालमत्ता कर्ज के दस्तावेजोें पर मुद्रांक शुल्क में कटौती
मुंबई/दि.१० – किसी संपत्ति पर कर्ज लेने हेतु पंजीयन कराने के लिए किये जानेवाले करार पर मुद्रांक शुल्क कम करने तथा इसमें एक समानता लाने का निर्णय बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. जिसकी वजह से पंजीकृत दस्तावेज नहीं रहनेवाले किंतु 7/12 व आय प्रमाणपत्र रहनेवाले सर्वसामान्य नागरिक, झोपडपट्टीधारक किसान तथा अन्य असंघटित घटकों को अपने पास रहनेवाली संपत्ति के टाईटल या दस्तावेजों के आधार पर कर्ज प्राप्त करने हेतु पंजीयन करार के लिए कम मुद्रांक शुल्क देना होगा. बैंकोें से संबंधित डिपॉजीट ऑफ टाईटल डीड या इक्विटेबल मॉरगेज अथवा हाईपोथिकेशन के दस्तावेज पर लगाये जानेवाले मुद्रांक शुल्क सहित सामान्य गिरवी पत्र के दस्तावेज पर लगाये जानेवाले मुद्रांक शुल्क को घटाकर कम कर दिया गया है.