
मुंबई/दि.18– बॉम्बे हाइ कोर्ट ने हनुमान चालीसा मामले में पुर्व सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को मिली राहत को बरकरार रखा है. अदालत ने सेशन कोर्ट की कारवाई पर रोक को जारी रखा है. 17 अप्रैल तक मामले की सुनवाई टल गई है.
याचिका में खार पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनके खिलाफ कारवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. न्यायमूर्ति आर.एन लढ्ढा की एकलपीठ के समक्ष सोमवार को नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की याचिका पर सुनवाई
हुई.याचिका में दावा किया गया कि. पुलिस व्दारा उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर गलत है. थार पुलिस ने मई 2022 में राणा दंपत्ती को कथित रूप से विभिन्न समुदाय के बिच दुश्मनी पैदा करने के अरोप में गिरफ्तार किया गया था. सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधिश आर.एन रोकडे ने इस मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्हों ने हायर्कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.