अकोलामहाराष्ट्र

पातुर पालिका को राहत , उर्दू नाम नहीं हटेगा

हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी

अकोला / दि. 16– पातुर पालिका को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने उस समय बडी राहत प्रदान कर दी.् जब उर्दू साइन बोर्ड का विरोध करनेवाली याचिका अदालत ने खारिज कर दी. कोर्ट ने फैसले में कहा कि उर्दू एक लोकभाषा है. इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है. मराठी के साथ इसके प्रयोग पर कोई कानूनी रोक नहीं है. अदालत ने भाषाएं विविधता और सोहार्द पर जोर दिया. उल्लेखनीय है कि पातुर पालिका के कार्यालय पर तीन भाषाओं में फलक लगा है. मराठी उर्दू और अंग्रेजी. उसे अब हाईकोर्ट से राहत मिल गई है.

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