महाराष्ट्रमुख्य समाचार

एसटी कर्मचारियों को राहत

अदालत ने काम पर लौटने के लिए बढाई समयावधि

मुंबई/ दि.7– एसटी महामंडल को राज्य सरकार ने विलिनिकरण करने की मांग को लेकर कर्मचारी हडताल पर अडिग हैं. एसटी कर्मचारियों को उच्च न्यायालय ने फिर एक बार राहत दी है. 22 अप्रैल तक काम पर लौटने के लिए अदालत ने समय बढाकर दिया है.
एसटी कर्मचारियों की हडताल पर फिर एक बार उच्च न्यायालय में सुनवाई ली गई. इस समय एसटी कर्मचारी की हडताल के खिलाफ एसटी महामंडल की अवमानना याचिका पर मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई ली गई. हडताल पर गए कर्मचारियों पर राज्य सरकार ने मेस्मा अंतर्गत कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी. वैसी कार्रवाई भी की गई थी. मगर किसी भी कर्मचारी पर अन्याय न हो, इसी वजह से कर्मचारियों को काम पर वापस लेने की तैयारी सरकार ने दर्शायी. इसके बाद उच्च न्यायालय ने सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने के निर्देश दिये है. इस हडताल के कारण ग्रामीण क्षेत्र की सेवा ठप्प हो गई है. अब कर्मचारी काम पर लौटे, इसके लिए 15 अप्रैल तक समयावधि दी गई थी, मगर अदालत ने यह समयावधि 22 अप्रैल तक बढाकर दिये जाने की बात स्पष्ट की है.
इस बीच बुधवार को ली गई सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट शब्दों में काम पर लौटने के आदेश अदालत ने दिये थे और समिति की शिफारिश के अनुसार विलिनिकरण को राज्य सरकार ने मना कर दिया है. महामंडल व्दारा अवमानना याचिका पीछे लेने की तैयारी दर्शायी और अदालत ने एसटी कर्मचारियों को फिर से अवसर बढाकर काम पर लोैटने के लिए समयावधि बढाकर दी है.

Related Articles

Back to top button