५० फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टॉरेंट बार और होटल
जरूरी सावधानियां बरतने पर्यटन विभाग अलग से जारी करेगा एसओपी
मुंबई/दि. १ – राज्य सरकार की ओर से लॉकडाऊन में राहत देते हुए ५ अक्तूबर से होटल रेस्टॉरेंट बार व फूड कोर्ट खोलने की अनुमति दे दी है. इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से बुधवार को एक परिपत्रक जारी किया गया. जिसमें रेस्टॉरेंट बार व होटल ५० फीसदी क्षमता के साथ चलाए जाने की जानकारी दी गई. वही सभी जरूरी सावधानी बरतने के लिए पर्यटन विभाग अलग से एसओपी जारी करेगी. राज्य से आने व जाने वाली सभी ट्रेनों को पुन: शुरू करने की अनुमति दी गई है. मुंबई से चलनेवाली लोकल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जायेगी.पुणे क्षेत्र की लोकल ट्रेनों को भी शुरू करने की अनुमति दे दी गई है. मुुंबई के डिब्बावाले भी लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें क्यूआर कोड जारी किया जायेगा. स्कूल,कॉलेज, कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पुल, सिनेमाघर, थिएटर, मेट्रो ट्रेने ३१ अक्तूबर तक बंद रहेगी.
एक नया कानून बनायेगी राज्य सरकार
प्रदेश सरकारने आखिरकार राज्य के विपणनन निदेशालय की ओर से केन्द्र सरकारके कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य(संवर्धन एवं सरलीकरण) अध्यादेश-२०२० को लागू करने के लिए १० अगस्त को जारी किए गये आदेश को रद्द कर दिया है. प्रदेश के विपणन मंत्री बालासाहब पाटिल ने बुधवार को यह जानकारी दी. पाटिलन ने कहा कि केन्द्र सरकार के कृषि विधेयको का अध्ययन करके राज्य सरकार नया कानून बनाएगी, जिससे किसानों को राहत मिल सके. इससे पहले पाटिल ने आदेश को रद्द करने के लिए विपणन निदेशक सुनील सोनी को पत्र लिखा था लेकिन आदेश को रद्द नहीं किया गया. इससे सवाल उठ रहा है कि राज्य में अधिकारी मंत्रियों के आदेश का पालन नहीं करते है.इस पर पाटिल ने कहा ऐसा नहीं है कि अधिकारी मंत्री की नहीं सुनते है. सरकार ने मंंत्री के रूप में मुझे अधिकार दिया है. मैनेअपने अधिकार के तहत संबंधित आदेश को रद्द कर दिया है. इससे संसद में पारित कृषि विधेयक को महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जायेगा.वहीं, राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने कहा कि हम सभी किसानो के हित पर विचार कर रहे है.