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राज्य सरकार का आदेश
मुंबई/दि.16 – कोेरोना का बढता प्रादुर्भाव ध्यान में रखते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों पर 31 मार्च तक राज्य में पाबंदी रहेगी, इस तरह का आदेश राज्य के मुख्य सचिव सिताराम कुंटे ने कल सोमवार को जारी किया है. विवाह समारोह केवल 50 लोगों की उपस्थिति में करने के बंधन डाले गए है. इस निर्बंध का उल्लंघन करने पर कडी कार्रवाई की जाएगी.
मनाई रहते हुए भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया तो संबंधित स्थल तथा मंगल कार्यालय केंद्र सरकार की ओर से कोरोना यह राष्ट्रीय आपदा के रुप में अधिसूचित रहने तक बंद किये जायेेंगे. साथ ही उनका व्यवस्थापन, मालक व आयोजकों पर भी कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा और कुछ कडे बंधन लगाये गए है. उसके अनुसार अंत्यविधि के लिए 20 लोगों की ही उपस्थिति रहेगी. धार्मिक स्थलों में उपलब्ध जगह और सोशल डिस्टेसिंग का विचार कर भक्तों को प्रवेश देने, दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था कर नियोजन करने ऐसा स्पष्ट किया गया है. मास्क लगाना, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाइजर की व्यवस्था धार्मिक स्थलों में अनिवार्य रहेगी. सभी सिनेमा थिएटर्स, होटल, रेस्टारेंट 50 प्रतिशत उपस्थिति में कुछ बंधनों का पालन कर चलाने को अनुमति रहेगी. वहां बगैर मास्क प्रवेश नहीं रहेगा. बुखार रहा तो उस व्यक्ति को प्रवेश नहीं देते आयेगा. इसके लिए आवश्यक वह जांच यंत्रणा रहना अनिवार्य रहेगी. सैनेटायजर की आवश्यक व्यवस्था करनी पडेगी. हर व्यक्ति मास्क लगाकर आया है या नहीं और शोसल डिस्टेसिंग का पालन कर रहे है या नहीं यह देखने आवश्यक वह कर्मचारी तैनात करने पडेंगे. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले थिएटर्स, होटल, रेस्टारेंट यह बंद किये जायेंगे. मास्क, सैनेटायजर और शरीर में बुखार की जांच यंत्रणा बाबत के नियम यह शॉपिंग माल्स के लिए भी लागू रहेंगे और इन नियमों का उल्लंघन करने पर केंद्र सरकार की ओर से कोरोना यह राष्ट्रीय आपदा के रुप में अधिसूचित रहने तक पाबंदी लगाई जाएगी.
गृह विलगीकरण रहने वालों की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी जाएगी. गृह विलगीकरण हुए घर के दरवाजे पर 14 दिन बोर्ड लगाया जाएगा. जिससे की वह कोरोना बाधित मरीज है, इसका पता चलेगा. कोरोना पॉजिटीव मरीज के हाथ पर गृह विलगीकरण का शिक्का रहना चाहिए, ऐसे मरीज के परिजनों ने भी उसके घुमने, फिरने पर मर्यादा रखनी चाहिए, बगैर मास्क बाहर न निकले इन नियमों का उल्लंघन हुआ तो मरीज को तत्काल कोविड सेंटर में रेफर किया जाएगा.
कार्यालयों में 50 प्रतिशत ही अनुमति
स्वास्थ्य व अन्य आवश्यक सेवा को छोड अन्य शासकीय व निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थिति बंधनकारक रहेगी. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कार्यालय यह केंद्र सरकार व्दारा कोरोना यह राष्ट्रीय आपदा के रुप में अधिसूचित रहने तक बंद किये जाएंगे. घर से काम करने की बात इस आदेश में स्पष्ट कही गई है.
– सिनेमा थिएटर, होटल्स, रेस्टारेंट में 50 प्रतिशत उपस्थिति
– विवाह समारोह में 50 लोगों की उपस्थिति का बंधन
– अंत्यविधि को 20 से ज्यादा लोग नहीं रहना चाहिए
– कार्यालय में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थिति
– गृह विलगीकरण हुए घरों के दरवाजे पर 14 दिन बोर्ड लगाए
संसर्ग का प्रमाण न बढे इसका ट्रेकिंग, टेस्टिंग और ट्रिटमेंट यह त्रीसूत्री के अनुसार काम किया जा रहा है. राज्य में कोेरोना टेस्टिंग की संख्या बढाई जा रही है. लोगों ने भी भीड नहीं होगी, इसकी खबरदारी बरतना चाहिए. राज्य में कोरोना टीके की कमी नहीं है. निजी व शासकीय अस्पताल में टीकाकरण का प्रमाण बढाने के लिए प्रयास किये जा रहे है.
– राजेश टोपे, स्वास्थ्य मंत्री.