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हाईकोर्ट में रितिका मालू को नहीं मिली जमानत
नागपुर/दि.27-नशे की हालत में मर्सिडिज कार चलाकर दो युवकों को कुचलने का आरोप रहनेवाली 39 वर्षीय महिला रितिका उर्फ रितू दिनेश मालू को सत्र न्यायालय के बाद मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से भी बडा झटका लगा है. हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फालके ने बुधवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इस फैसले की और पूरे शहर का ध्यान लगा था.
मालू ने शुरुआत में अग्रिम जमानत के लिए सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की थी. वह आवेदन 24 मई को खारिज कर दिया गया. परिणामस्वरूप, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.