मुंबई/दि.18 – शिक्षा का अधिकार अर्थात आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया न्यायालयीन पचडे में अटकी है. आज बंबई हाईकोर्ट में इस बारे में दो संस्थाओं द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई 11 जुलाई तक टल गई. कोर्ट ने याचिका विचारार्थ स्वीकार करते हुए उन्हें विस्तृत जानकारी देने के लिए 10 दिनों का समय दिया है.
बता दें कि, 9 फरवरी 2024 को राज्य सरकार ने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बदल की अधिसूचना जारी की थी. जिसके अनुसार 1 किमी दायरे की शासकीय या अनुदानित शाला में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाना था. जिसका जनहित याचिका के माध्यम से विरोध किया गया. हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय को रोक दिया. प्रवेश प्रक्रिया पहले समान की जिसे चाणक्य एजूकेशन पिंपरी चिंचवड, कल्याण सिटीजन मुंबई और इंडियन स्कूल्स मुंबई ने कोर्ट में ललकारा है. अब आरटीई के प्रवेश प्रलंबित हो गये है. कम से कम दो लाख 42 हजार विद्यार्थियों के दाखिले का यह मामला है.