महाराष्ट्र

१ अगस्त से महाराष्ट्र राज्य में बदलेंगे नियम

कार, बाईक इन्शुरेंस, सिमकॉर्ड वेरिफिकेशन, आयटीआई प्रवेश में होगा बदलाव

हिं.स./दि.२३
मुंबई-भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण थर्डपार्टी मोटर और ऑन डॅमेज इन्शुरेंस संबंधित नियमों में १ अगस्त से बदलाव होगा. स्मार्टफोन का उपयोग बड़े प्रमाण में किया जाता है. फिलहाल ऑनलाईन जालसाजी के मामले बढ़ रहे है. सिमकार्ड वेरिफिकेशन में होनेवाली जालसाजी को रोकने के लिए अब हर ६ महिने में वेरिफिकेशन करवाया जायेगा. दूरसंचार विभाग की कंपनी के लिए युजर्स को वेरिफिकेशन के नियम कठोर किए जायेंगे. नये नियमों पर अमल करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को तीन महिने का समय दिया जायेगा. उसी प्रकार १० वीं १२ वीं की परीक्षा के पश्चात अनेक विद्यार्थी आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था) में प्रवेश लेना पसंद करते है. इस बार कोरोना की पाश्र्वभूमि पर आयटीआय प्रवेश में भी बदलाव किया जायेगा.

कार, बाईक इन्शुरेंस में बदलाव
भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण थर्ड पार्टी मोटर और ऑन डॅमेज इन्शुरेंस संबंधी नियम में बदलाव किया जायेगा. यह नियम बदलने के पश्चात नई कार खरीदनेवालों को ३ और ५ वर्ष कार का बीमा लेना बंधनकारक होगा. कंपनी ने पैकेज कवर पीछे लेने का निर्णय लिया है. यह नियम १ अगस्त से लागू होगा. नये नियमों का अमल होने के पश्चात सीधा परिणाम १ अगस्त के पश्चात नई कार खरीदी करनेवालों पर होगा. जिन लोगों ने पहले से ही कार खरीदी है उन पर इसका सीधा परिणाम नहीं होगा. दीर्घकालीन बीमा पैकेज सर्वोच्च न्यायालय ने १ सितंबर २०१८ को पेश किया था. दीर्घकालीन यानी दुपहिया मोटर साइकिल के लिए ५ वर्ष और फोरव्हीलर वाहन के लिए तीन वर्ष मोटर थर्डपार्टी पॉलिसी लागू की गई है. इसके पश्चात कंपनियों ने दीर्घ अवधि पैकेज योजना प्रस्तुत की. जिसमें तृतीय पक्ष के नुकसान की जानकारी उपलब्ध थी. कार और दुपहिया वाहन खरीदना अब सस्ता होगा. आनेवाले महिने से नई कार या बाईक खरीदी करना थोड़ा सस्ता हो जायेगा. कोरोना काल में करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा.

६ महिनें में सिमकार्ड वेरिफिकेशन
स्मार्टफोन का उपयोग बडे प्रमाण में किया जारहा है. ऑनलाईन जालसाजी की घटना दिनों दिन बढ़ रही है. हैकर्स भी अलग-अलग तरीको से लोगों को जाल में फंसा रहे है. सिमकार्ड वेरिफिकेशन में होनेवाली ठगी को रोकने के लिए अब हर ६ महिने में सिमकार्ड का वेरिफिकेशन किया जायेगा. दूरसंचार विभाग की कंपनियों के लिए यूजर्स के वेरिफिकेशन का नियम है जो और कठोर कर दिया जायेगा. नये नियम के अनुसार टेलीकॉम कंपनी को नये कनेक्शन देने के पूर्व कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी और हर ६ महिने में कंपनी का वेरिफिकेशन होगा. कंपनी के नाम से बढ़े सिमकार्ड की ठगी की वजह से यह निर्णय लिया गया है.
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आयटीआय प्रवेश के नियमों में बदलाव
१० वीं १२ वीं के पश्चात अधिकतर विद्यार्थी आयटीआय (औद्योागिक प्रशिक्षण केन्द्र ) में प्रवेश लेना पसंद करते है. इस वर्ष कोरोना की पाश्र्वभूमि पर जिलास्तर पर ७० फीसदी और राज्यस्तर पर ३० फीसदी प्रवेश का निर्णय लिया गया है. जिसमें अब जिलास्तर पर प्रवेश लेने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. उसी प्रकार राज्यस्तर पर ३० प्रतिशत प्रवेश में अधिक से अधिक उम्मीदवारों को अपने ही जिले में प्रवेश मिलेगा, ऐसा मत विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किया जारहा है. कोरोना पाश्र्वभूमि पर प्रवेश प्रक्रिया सरल हो इसलिए १०० फीसदी जगह भरने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है, ऐसी जानकारी शिक्षण प्रशिक्षण संचनालय के सहसंचालक अनिल जाधव ने दी. सहसंचालक अनिल जाधव की अध्यक्षता में समिति स्थापित की गई थी. समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. २०२०-२०२१ शैक्षणिक सत्र से नई नियमावली लागू होगी.

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