महाराष्ट्र

सचिन वाजे हर महीने कॉल गर्ल को देता था 50 हजार रुपये

महिला ने बताया- एक बार 76 लाख के नोट भी गिनवाए

मुंबई/दि.9 – एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या मामले में दायर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासा किया गया है. चार्जशीट में बताया गया है कि मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे एक कॉल गर्ल को हर महीने 50 हजार रुपये देता था. महिला ने एजेंसी यह भी बताया है कि 2020 में उसने कॉलगर्ल का काम छोड़ दिया था. इसके बाद से उसे हर महीने वाजे से पैसे मिलते थे. महिला ने अफसरों को बताया कि इसी साल फरवरी में वझे ने उसे कुल 76 लाख रुपए के नोट गिनने के लिए भी दिए थे. महिला का दावा है कि वह वाजे को 2011 से जानती है.
एनआईए से पूछताछ में महिला ने बताया कि सचिन वाजे ने ही उसे एक कंपनी में डायरेक्टर बनवाया था, लेकिन इस कंपनी के अकाउंट में 1.25 करोड़ रुपए कहां से आए, उसे नहीं पता. उनसे कहा कि मुझे कंपनी के लेन-देने के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था. मैं बस वाजे के कहने पर ब्लैंक चेक पर साइन कर देती थी. बता दें कि एनआईए ने पांच दिन पहले ही चार्जशीट फाइल की थी. 10 हजार पेज की चार्जशीट में सचिन वाजे समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में कहा गया है कि मनसुख की हत्या करवाने के लिए 45 लाख रुपए दिए गए थे.
मनसुख मामले में चार्जशीट पेश करने के लिए स्पेशल कोर्ट ने 9 जून को NIA को दो महीने का वक्त दिया था. जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि अब तक 150 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. एक टीम ने जांच के लिए दिल्ली जाकर भी कुछ लोगों से पूछताछ की है.

मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इसमें सचिन हिंदू राव वाजे, नरेश रमनीक लाल, विनायक शिंदे, रियाजउद्दीन काजी, सुनील धर्मा, संतोष शेलार, आनंद पांडुरंग जाधव, सतीश तिरुपति, मनीष वसंत भाई सोनी और प्रदीप शर्मा शामिल हैं.
मुकेश अंबानी के घर के पास पार्क की गई महिंद्रा स्कॉर्पियो कार में भले ही विस्फोटक 25 फरवरी 2021 को मिले हो, परंतु सचिन वाजे ने इसकी साजिश संभवत: 16 से 20 फरवरी के बीच ही रची थी, क्योंकि इन पांच दिनों तक वाजे अपनी पहचान छिपाकर फाइव स्टार ऑबेरॉय होटल में रूका था. एजेंसी को जांच के दौरान पता चला कि इस फाइव स्टार होटल का एक कमरा वझे ने 100 रातों के लिए बुक किया था.
इस बीच एनआईए की एक विशेष अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुंबई के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी है. दरअसल, वाजे ने अपील की थी कि ठाणे के भिवंडी के अस्पताल से उसे मुंबई के किसी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाए.
याचिका पर फैसला सुनाते हुए एनआईए ने गुरुवार को कहा कि आरोपी अपने डॉक्टर की निगरानी में मुंबई स्थित निजी अस्पताल में उचित चिकित्सा उपचार ले सकता है. साथ ही दिल संबंधी बीमारी का इलाज करा सकता है. एजेंसी ने अदालत से संबंधित जेल अधिकारियों और पुलिस आयुक्त को इलाज के दौरान वाजे को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कराने का निर्देश भी दिया है.

Related Articles

Back to top button