महाराष्ट्र

सचिन वाजे को अस्पताल से अभी नहीं मिलेगी छुट्टी

कोर्ट ने कहा- हाउस अरेस्ट पर फैसला आने के बाद ही हो सकेंगे डिस्चार्ज

मुंबई/दि. 28 –  मुंबई में एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक अस्पताल को निर्देश दिया कि वह बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को तब तक छुट्टी नहीं दें जब तक कि घर में हिरासत में रखने के उनके आवदेन पर फैसला नहीं आ जाता. वाजे ह्रदय की शल्यक्रिया के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं.
वाजे, मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर एक वाहन में विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले तथा मनसुख हिरन हत्या मामले में आरोपी हैं. अस्पताल ने अदालत को सूचित किया था कि वाजे को 28 सितंबर को छुट्टी दी जा सकती है. वाजे ने अपने अधिवक्ता रौनक नायक के जरिए मंगलवार को अनुरोध किया कि उन्हें तब तक अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जाए, जब तक कि घर में हिरासत के उनके आवदेन पर फैसला नहीं आ जाता.

वाजे ने पिछले हफ्ते दिए आवेदन में कहा था कि ह्रदय की शल्यक्रिया के बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें घर में हिरासत में रहने की इजाजत दी जाए. हालांकि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि वाजे फरार हो सकते हैं. मंगलवार को विशेष न्यायाधीश ए टी वानखेड़े ने अस्पताल को निर्देश दिया कि वाजे को बुधवार तक छुट्टी न दी जाए क्योंकि उसी दिन उनके आवेदन पर सुनवाई होनी है. पीठ ने कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या किसी भी आदेश को लागू करवाना है. पीठ ने कहा, ‘‘ कानून तो हैं, लेकिन अंतत: इसका क्रियान्वयन होना चाहिए. हमारे आदेश को सच्ची भावना से लागू किया जाना चाहिए.’’ 13 सितंबर को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सचिन वाजे की ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हुई थी. सर्जरी के बाद, वाजे को 17 सितंबर को ICU में भर्ती किया गया था. 27 सितंबर को उनके टांके हटाए जाने की संभावना थी.

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