महाराष्ट्र

राज्य में ‘नकलमुक्त अभियान’ का अमल करेगा शालेय शिक्षा विभाग

मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय

मुंबईदि. १५– राज्य में १० वीं और १२ वीं के परीक्षा केंद्रों पर होने वाले गैरप्रकार रोकने के लिए समुचे राज्य में नकलमुक्त अभियान चलाया जाएगा. इस संदर्भ में नकलमुक्त अभियान का अमल करने का निर्णय हुआ. मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा की गई. बैठक के आरंभ में उपमुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेशी ने इस संदर्भ में प्रस्तुतिकरण दिया. नकलमुक्त अभियान में राज्य के नोडल अधिकारी के रूप में शिक्षा आयुक्त को और प्रत्येक जिलाधिकारी तथा समन्वयक अधिकारी के रूप में माध्यमिक शिक्षाधिकारी की नियुक्ति की गई है. तथा नकलमुक्त अभियान चलाने के तहत जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सभी जिलाप्रशासन ने एकत्रित काम करने की जरूरत है. इस संदर्भ में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पत्र-परिषद लेकर जनजागरूकता करें. परीक्षा में प्रविष्ठ होने वाले छात्रों ने परीक्षा शुरु होने के प्रत्यक्ष समय से पूर्व आधा घंटा पहले हाजिार रहने संबंध सूचना दी जाए. संवदेनशील माने जाने वाले परीक्षा केंद्रों पर संभवता नुसार चित्रीकरण किया जाए, यह तय किया गया.
* जनजागरण मुहिम- शिक्षक, मुख्याध्यापक, शैक्षणिक संस्था के प्रमुखों की कार्यशाला आयोजित करना, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद की जिला दक्षता समिति नियुक्त करना, मीडिया द्वारा शाला और पालकों से संवाद कर इसके द्वारा जनजागरूकता की जाएगी.
* पुलिस बंदोबस्त- परीक्षा दौरान पुलिस बंदोबस्त पर भी जोर दिया जाएगा. ५० मीटर के अंदर अनधिकृत लोगों को प्रवेश नहीं रहेगा. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सामान्य इस प्रकार से परीक्षा केंद्रों का वर्गीकरण किया जाए. धारा १४४ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश दिए जाए. तथा ५० मीटर के अंदर की सभी जेरॉक्स दुकानें बंद रखी जाए.

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