महाराष्ट्र

स्कूल फीस में हो सकती है 15 फीसदी तक की कटौती

कानून में संशोधन पर हो रहा विचार

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल की तैयारी

मुंबई/दि.३ – सुप्रीम कोर्ट द्बारा शिक्षा शुल्क में 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिए जाने के बाद अब राज्य में स्कूल फीस में 15 फीस में 15 फीसदी की कटौती करने की तैयारी है. राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने इस तरह के संकेत दिये है.
दरअसल, उच्च शिक्षा विभाग के पास शुल्क समिति है जिसके माध्यम से फीस को लेकर फैसले लिए जाते है. जबकि स्कूली शिक्षा विभाग के पास शुल्क नियंत्रण कानून के तहत शुल्क नियंत्रण समिति है. इस समिति के पास फीस में कमी करने का अधिकार है. हाल ही में दिल्ली सरकार ने फीस में कमी करने का फैसला लिया है. शिक्षा मंत्री गायकवाड ने कहा कि, हमें भी फीस में कमी करने के लिए कानून मेें संशोधन करना होगा. इसके लिए मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव रखना होगा. इस बारे में हम विचार कर रहे है.
कोरोना के चलते फिलहाल ऑनलाइन पढाई हो रही है. महामारी के चलते अभिभावकों की आमदनी पर असर पडा है. फीस न भरने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से निकाले जाने की घटनाएं सामने आई है. पिछले दिनों गायकवाड ने कहा था कि, फीस न भरने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से निकालने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
गौरतलब है कि, बीते 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों को वार्षिक फीस में कम से कम 15 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा कि सत्र 2019-20 के लिए स्कूल नियम के अनुसार पूरी फीस ले सकते हैं. लेकिन शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए उन्हें अपनी फीस कम से कम 15 फीसदी कम करनी होगी. स्कूल चाहें तो इससे ज्यादा छूट भी दे सकते हैं.

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